भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको के फंसे कर्ज के समाधान के लिए नया सर्कुलर जारी किया। जिसमें एक दिन के पेमेंट डिफॉल्ट वाली अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है RBI मुताबिक अगर 2,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक के लोन के रीपेमेंट में देरी हुई तो बैंक 30 दिनों के अंदर उस लोन अकाउंट की समीक्षा करे और लोन डिफॉल्ट होने से पहले रेजॉलुशन प्लान शुरू कर दे। RBI के मुताबिक बैंकों को बैड लोन के निपटारे के लिये अपने बोर्ड से स्वीकृत नीति का पालन करना चाहिए। साथ ही पहले की100% की सीमा घटाकर अब 75% क्रेडिटर्स की अनुमति मिल जाने पर लोन रेजॉलुशन प्रोसेस शुरू करने का RBI ने निर्देश दिया है। साथ ही रेजॉलुशन प्लान कैसा होगा और उसे कैसे लागू किया जाएगा, ये तय करने का पूरा अधिकार अब कर्ज देने वाली संस्थाओं को दे दिया है
Guest - A.K. Bhattacharya, Editorial Director, Business Standard, Subodh Kaushik, Former General Manager Punjab National Bank, Ashok Nag, Former Advisor, RBI, Ajay Dua, Former Secretary, Ministry of Commerce & Industry,
Anchor- Kavindra Sachan
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