impounding of passport means seizure of passport means "to seize and retain the passport in legal custody by Passport Authorities.
पासपोर्ट एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान के तहत अदालत के आदेश से भी जब्त (इम्पाउण्ड) नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पासपोर्ट कानून के तहत ही उचित आदेश से ही किसी व्यक्ित का पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी के शब्द ‘सीज’ और ‘इम्पाउण्ड’ के अर्थ में व्याप्त अंतर को स्पष्ट करते हुये यह व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 104 के तहत अदालत के आदेश से पासपोर्ट के अलावा अन्य सभी दस्तावेज जब्त (इम्पाउण्ड) किये जा सकते हैं। इसी तरह सीआरपीसी की धारा 102 के तहत पुलिस पासपोर्ट अपने कब्जे में (सीज) ले सकती है लेकिन इसे जब्त (इम्पाउण्ड) करने का अधिकार उसे नहीं है। न्यायमूर्ति पीपी नौलेकर और न्यायमूर्ति मार्कण्डेय काटजू की दो सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट तो सिर्फ पासपोर्ट कानून की धारा 10 (3) के तहत ही जब्त किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ित का पासपोर्ट जब्त करने से पहले पासपोर्ट अधिकारी को संबंधित व्यक्ित को अपना पक्ष रखने का मौका देना होगा।
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